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शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक पर दुर्ग यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई

वाहन चालक द्वारा शराब के प्रभाव में खतरनाक ढंग से वाहन संचालन किए जाने पर धारा 185, 184 एवं 115/194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया

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यातायात पुलिस/दुर्ग /आराध्या टाइम डेस्क /दुर्ग  पुलिस की यातायात इकाई द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों के प्रभावी पालन के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात टीम के टैंगो-5 द्वारा प्रतिबंधित मार्ग पर एक वाहन चालक को शराब के नशे की स्थिति में खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पाया गया

मौके पर वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185, 184 एवं 115/194 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई। प्रकरण को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर ₹32,000 (बत्तीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया

सराहनीय कार्य :
उक्त कार्रवाई में यातायात पुलिस दुर्ग की टैंगो-5 की टीम एवं ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मचारियों की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब का सेवन करने के पश्चात वाहन का संचालन न करें तथा सभी यातायात नियमों का पालन करें। आपकी छोटी-सी लापरवाही स्वयं एवं अन्य नागरिकों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

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